DA Hike 2023: आवास विकास कर्मचारियों को बड़ी राहत, चार फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
DA Hike 2023 नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। इससे लगभग तीन हजार सेवानिवृत्त और दो हजार मौजूदा कर्मचारियों को 800 रुपये से 8,000 रुपये प्रति माह का फायदा होगा। इन्हें यह भत्ता जुलाई 2022 से देय होगा। ऐसे में छह माह का महंगाई भत्ता एरियर के रूप में मिलेगा। बुधवार को बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।

आवास आयुक्त व सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि परिषद के अध्यक्ष व प्रमुख सचिव (आवास) नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट व धार्मिक संस्थाओं के लिए भूखंड आवंटन नीति को भी मंजूरी दी है। बैठक में आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद, अपर आवास आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ला, उदय भानु त्रिपाठी आदि शामिल थे।
आगरा में भूमि आवंटन का निर्णय निरस्त
बोर्ड बैठक में लखनऊ के राजाजीपुरम योजना के चार भूखंडों का आवंटन में पुनर्जीवन व व्याज माफ करने का निर्णय लिया गया। गाजियाबाद की वसुंधरा योजना के सेक्टर सात व नौ में संपत्तियों के पुनर्नियोजन और उनके विक्रय के संबंध में नियुक्त कंसलटेंट के प्रस्ताव और संशोधित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसी प्रकार आगरा के सिकंदरा योजना के सेक्टर नौ ग्राम मौजा सिकंदरा के खसरा नंबर 1148, 1149, 1150 व 1153 के क्षेत्रफल 18,670 वर्ग मीटर में से 3,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन निर्णय को निरस्त करने का भी प्रस्ताव पास हुआ।
इन रजिस्टर्ड संस्थाओं को ही भूखंड आवंटन
इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अथवा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप तीन साल या अधिक समय से रजिस्टर्ड मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाओं को भूखंड का आवंटन किया जाएगा। वहीं जिन संस्थाओं के संस्थापक सदस्य भारतरत्न व पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं, आवास विकास उन संस्थाओं को भूखंड आवंटन में प्राथमिकता देगा। चैरिटेबल संस्थाएं वहीं मान्य होंगी, जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80जी का लाभ हासिल होगा। यह आवंटन अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसका पंजीकरण शुल्क भूखंड कीमत का 10 फीसदी होगा।
आवासीय भूखंड के मुकाबले भूखंड होने की स्थिति में कीमत का मठ, ट्रस्ट के भूखंड की दर डेढ़ 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना गुनी आवंटन नीति में मठ, ट्रस्ट होगा। आवंटी को भूखंडों का के लिए आवंटित होने वाले भूखंडों कब्जा पाने के पांच साल के अंदर की दर आवासीय भूखंडों की दर से निर्माण कार्य पूरा करना पड़ेगा, डेढ़ गुनी होगी। इसकी कीमत में अन्यथा टोकन धनराशि जब्त 12 फीसदी फ्री होल्ड शुल्क भी करके भूखंड का आवंटन निरस्त जोड़ा जाएगा। संस्था को कार्नर का कर दिया जाएगा।