Haryana News: छह महीने में कट सकता है आप का बिजली कनेक्शन, जल्द करें यह काम
Haryana News चंडीगढ़ । हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर नियम बना दिए हैं। (Rewari News) बिजली निगम को इन नियमों के अनुसार ही काम करना होगा। आमजन पर ये नियम लागू होगे।

अभी तक बिजली निगम ने कुछ ही प्रीपेड लगाए हैं, इसलिए अब तक कोई नियम नहीं थे। ये मीटर लगने के बाद उपभोक्ता को मीटर रिचार्ज करना होगा। उपभोक्ता को बैलेन्स में निगम द्वारा तय राशि रखनी होगी। रिचार्ज नहीं करने पर भी उपभोक्ता को मासिक शुल्क चुकाना होगा। 6 माह तक रिचार्ज नहीं करवाने पर कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया जाएगा। वहीं, रिचार्ज की राशि खत्म होते ही बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी।
सभी शुल्क जमा कराने व रिचार्ज हो जाने पर आपूर्ति बहाल हो जाएगी। ओवरलोड व अन्य कारणों से मीटर खराब होने पर उपभोक्ता से मीटर का पैसा लिया जाएगा। उपभोक्ता खुद निर्धारित राशि वेंडर से नया मीटर खरीद सकता है। “जाएगी।
एप पर जानकारी मिलेगी
– सिर्फ सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच ही कनेक्शन काटा जाएगा। कनेक्शन काटने के बाद निगम एसएमएस के जरिए इसकी सूचना देगा।
– समय पर रिचार्ज नहीं कराने पर उपभोक्ता पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हर महीने उपभोक्ता को बिजली खपत का जानकारी एप या एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी।