Rajasthan News: राजस्थान के इस जिले में रहेगी मकर संक्रांति को धारा 144 लागू
Rajasthan News जयपुर । राजस्थान के कोटा में पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे के लगातार हो रहे उपयोग के बाद जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

जिसके तहत हर कोई भी चाइनीज मांजा बेचता हुआ या भंडारण करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ़ धारा 144 दंड प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये धारा 144 गुरुवार मध्यरात्रि से 31 जनवरी मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगी।
मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध
जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी बताया है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए मकर संक्रांति के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस बीच अगर कोई पतंग उड़ाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चाइनीज मांझे के अलावा ग्लास पाउडर के मांजे की बिक्री करने वाले भंडारण करने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अधिकारिता में प्रतिबद्ध करने के आदेश भी दिए गए हैं।