एलईडी खराब निकली तो किया केस, अब ब्याज समेत चुकाएगी कंपनी कैश
रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी से खराब एलईडी की राशि ब्याज सहित ग्राहक को वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति राशि व वाद खर्च एक माह के अंदर भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।
पीड़ित की ओर से एडवोकेट अनूप धनखड़ ने आयोग के समक्ष मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता उत्तम नगर के रहने वाले देवेंद्र शर्मा ने 2 सितंबर 2018 को बीएमजी मॉल स्थित एक रिटेल स्टोर से 26,650 रुपये में एलईडी खरीदी थी। एलईडी पर 3 साल की वारंटी भी दी गई थी। खरीदने के कुछ समय बाद ही एलईडी में स्क्रीन स्पीकर व डिस्प्ले सेटिंग से संबंधित खराबी निकली। देवेन्द्र को दोबारा शिकायत के बाद उसे रिपेयर कर वापस दिया गया। रिपेयर करने के कुछ समय बाद फिर से एलईडी में खराबी आ गई। ऐसे में दोबारा रिपेर के लिए लेकर गए तो कंपनी द्वारा कोई मदद नहीं की गई। बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी जब एलईडी की मरम्मत नहीं की गई तो देवेंद्र ने कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष याचिका दायर कर दी।
अब ब्याज सहित लौटाएगी कंपनी
पीड़ित की ओर से एडवोकेट अनूप धनखड़ ने मामले की पैरवी करते हुए आयोग के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद आयोग के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा व सदस्य ऋषि दत्त कौशिक ने अपने निर्णय में कहा है कि कंपनी उपभोक्ता को डिफेक्ट एलईडी के बदले उसी मॉडल की एलईडी दे या पूरी राशि 26,650 व 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाए। आयोग ने 10,000 छतिपूर्ति राशि में 11,000 बाद खर्च देने के आदेश भी दिए। सभी राशि एक माह में देनी होगी।